क्या Aadhaar में पिता का नाम जरूरी नहीं रह गया? – हिंदी SEO-Friendly ब्लॉग
परिचय
Aadhaar के फॉर्म में कई बार “पिता का नाम” भरने की बातें होती रहती हैं। लेकिन जान लें—UIDAI ने स्पष्ट कर दिया है कि पिता/माता/पति का नाम (C/o फील्ड) अनिवार्य नहीं है। यानी, अगर आप चाहें तो इसे खाली छोड़ सकते हैं और Aadhaar में कोई समस्या नहीं आएगी।
UIDAI क्या कहता है?
UIDAI के डेमोग्राफिक डेटा कैप्चर गाइडलाइन के अनुसार:
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C/o (care of) फील्ड में पिता, माता, पति, पत्नी या अभिभावक का नाम जोड़ना अनिवार्य नहीं है।UIDAI
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यदि किसी बच्चे की Aadhaar बन रही हो और उनकी उम्र 5 साल से कम हो, तब अभिभावक का नाम और Aadhaar नंबर दर्ज करना ज़रूरी है—आगेEnrollment के नियमों के तहत।UIDAI
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लेकिन वयस्कों (बड़े आयु वर्ग) के लिए यह सुविधा वैकल्पिक है।
SEO-Friendly और Local शैली में सरल बिंदु
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ब्लॉग टाइटल सुझाव:
"Aadhaar में पिता का नाम क्यों नहीं जरूरी – UIDAI की नई गाइडलाइन्स 2025 में क्या बदलाव हैं?" -
केवर्ड:
Aadhaar पिता का नाम जरूरी नहीं, Aadhaar C/o फील्ड optional, UIDAI demographic guidelines -
विस्तार से :
आजकल कई लोग पूछते हैं—“क्या Aadhaar में पिता का नाम डलवाना ज़रूरी है?”
UIDAI की नयी गाइडलाइन साफ कहती है कि C/o फील्ड में पिता/माता/पति का नाम डालना ऑप्शनल है, मतलब अगर आप नहीं डालना चाहते—तो भी कोई तकरार नहीं होगी।
खासकर उन लोगों से जो पारंपरिक फॉर्मेट से हटना चाहते हैं—ये फील्ड छोड़ना उनकी पहचान की स्वतंत्रता में मदद करता है।
लेकिन ध्यान रहे—अगर आपके बच्चे की आयु 5 साल से कम है, तो अभिभावक का नाम और उनका Aadhaar नंबर जरूर देना है, क्योंकि Enrollment में उस समय यह अनिवार्य है।
ऐसे में UIDAI ने एक किफायती, डिजिटल और सहज मार्ग अपनाया है—जहां C/o फील्ड वैकल्पिक होने से हर किसी की व्यक्तिगत सुविधा बनी रहे।
अगर आपको और जानकारी चाहिए—जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन Aadhaar अपडेट करना, तो बताइए, मैं उसकी भी ब्लॉग स्क्रिप्ट बना सकता हूँ।
सारांश तालिका
विषय | विवरण |
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C/o फील्ड (पिता/माता/पति) | वैकल्पिक (optional), देने का दबाव नहीं |
आयु 5 वर्ष से कम | अभिभावक का नाम + Aadhaar नंबर देना अनिवार्य |
लाभ | अधिक पहचान की स्वतंत्रता, सुविधा, गैर-पारंपरिक पहचान संरचना संभव |
Aadhaar कार्ड में पिता का नाम अनिवार्य नहीं – UIDAI की नई गाइडलाइन्स 2025
Meta Description (150–160 words):
UIDAI की नई गाइडलाइन के अनुसार Aadhaar कार्ड में पिता/माता/पति का नाम (C/o फील्ड) अनिवार्य नहीं है। जानें पूरी जानकारी हिंदी में – किस स्थिति में जरूरी है और कब इसे छोड़ा जा सकता है।
Aadhaar में पिता का नाम क्यों अनिवार्य नहीं है?
UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार में C/o (care of) फील्ड पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) है।
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अगर आप चाहें तो पिता/माता/पति का नाम लिख सकते हैं।
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लेकिन इसे न भरने पर भी आधार कार्ड मान्य रहेगा।
कब ज़रूरी है पिता/अभिभावक का नाम?
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यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो अभिभावक का नाम और Aadhaar नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
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बाकी सभी वयस्क व्यक्तियों के लिए यह केवल वैकल्पिक है।
इसका फायदा आम लोगों को कैसे होगा?
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उन लोगों को राहत जो पारिवारिक जानकारी साझा नहीं करना चाहते।
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महिलाओं और स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए सुविधा।
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Aadhaar की पहचान केवल नाम, जन्मतिथि, पते और फोटो पर आधारित रहेगी।
UIDAI की गाइडलाइन के अनुसार क्या बदलाव हुए?
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पहले: लोग समझते थे कि पिता/पति का नाम अनिवार्य है।
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अब: यह फील्ड पूरी तरह वैकल्पिक कर दी गई है।
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बच्चों के लिए: अभिभावक का नाम और Aadhaar नंबर ज़रूरी रहेगा।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. क्या Aadhaar कार्ड में पिता का नाम ज़रूरी है?
👉 नहीं, यह वैकल्पिक है।
Q2. बच्चों का Aadhaar बनाते समय पिता/माता का नाम कब ज़रूरी होता है?
👉 जब बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो।
Q3. अगर मैंने पिता का नाम नहीं भरा तो Aadhaar मान्य होगा?
👉 हाँ, आपका Aadhaar पूरी तरह मान्य रहेगा।
Q4. क्या बाद में C/o फील्ड अपडेट किया जा सकता है?
👉 हाँ, आप चाहें तो ऑनलाइन/ऑफलाइन आधार अपडेट करके नाम जोड़ सकते हैं।
निष्कर्ष
UIDAI की इस नई गाइडलाइन से यह साफ है कि Aadhaar में पिता का नाम अब अनिवार्य नहीं है। केवल बच्चों (5 साल से कम) के मामले में ही यह जरूरी है। इससे नागरिकों को अधिक सुविधा और गोपनीयता का अधिकार मिलता है।